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बोस्टन की जज ने शरणार्थियों को अपना दर्जा बचाने के लिए मिलने वाला समय 10 दिन करने वाला नियम रोका

जिला जज Julia Kobick ने 14 अक्टूबर वाले नियम को 6 नवंबर तक रोक दिया। शरणार्थी संगठनों के मुकदमा दायर करने के एक दिन बाद आए इस आदेश से मुकदमा चलने तक जवाब देने की 30 दिन की समय सीमा बरकरार रहेगी।

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बोस्टन की जज ने शरणार्थियों को अपना दर्जा बचाने के लिए मिलने वाला समय 10 दिन करने वाला नियम रोका

मुख्य बिंदु

  • बोस्टन की एक संघीय जज ने मंगलवार को ट्रम्प प्रशासन के उस नियम को लागू होने से अस्थायी रूप से रोक दिया, जो शरणार्थियों को अपना कानूनी दर्जा खत्म करने के फैसले को चुनौती देने के लिए मिलने वाला समय…
  • अमेरिकी जिला जज Julia Kobick ने आदेश जारी कर नियम को 6 नवंबर तक रोक दिया। यह नियम अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने 14 अक्टूबर को जारी किया था। Reuters के अनुसार Kobick ने कहा कि जब तक कोई…
  • यह आदेश सरकार को 6 नवंबर तक 14 अक्टूबर वाले नियम को लागू करने या अमल में लाने से रोकता है। यह अधिकारियों को 14 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच घटाई गई 10 दिन की समय सीमा के तहत जारी किए गए समाप्ति…

बोस्टन की एक संघीय जज ने मंगलवार को ट्रम्प प्रशासन के उस नियम को लागू होने से अस्थायी रूप से रोक दिया, जो शरणार्थियों को अपना कानूनी दर्जा खत्म करने के फैसले को चुनौती देने के लिए मिलने वाला समय 30 दिन से घटाकर 10 दिन कर देता।

अमेरिकी जिला जज Julia Kobick ने आदेश जारी कर नियम को 6 नवंबर तक रोक दिया। यह नियम अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने 14 अक्टूबर को जारी किया था। Reuters के अनुसार Kobick ने कहा कि जब तक कोई सहकर्मी जज मामले की सुनवाई नहीं कर लेते, यथास्थिति बनाए रखने के लिए नियम को रोका जाना चाहिए।

आदेश किस पर रोक लगाता है

यह आदेश सरकार को 6 नवंबर तक 14 अक्टूबर वाले नियम को लागू करने या अमल में लाने से रोकता है। यह अधिकारियों को 14 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच घटाई गई 10 दिन की समय सीमा के तहत जारी किए गए समाप्ति नोटिसों को लागू करने से भी रोकता है, और किसी व्यक्ति का शरणार्थी दर्जा इस आधार पर खत्म करने से भी रोकता है कि उसने उन नोटिसों में से किसी का समय पर जवाब नहीं दिया।

वादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन Democracy Forward ने कहा कि अदालत ने लंबी रोक के अनुरोध पर विचार करते हुए यथास्थिति बनाए रखने और अपूरणीय नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाया। Democracy Forward में वादियों के वकील Erez Reuveni ने Reuters से कहा कि यह फैसला "उन लोगों को सार्थक सुरक्षा देता है जो पहले से ही समाप्ति नोटिसों का सामना कर रहे थे।"

आव्रजन एजेंसी की निगरानी करने वाले गृह सुरक्षा विभाग ने Reuters के टिप्पणी अनुरोध का जवाब नहीं दिया। विभाग ने अनुमान लगाया था कि नया नियम 186,000 तक शरणार्थियों को प्रभावित करेगा।

45 साल से चली आ रही सुरक्षा, घटकर 10 दिन

14 अक्टूबर से पहले, समाप्ति के इरादे का नोटिस पाने वाले शरणार्थी के पास सबूत के साथ जवाब देने या सुनवाई की मांग करने के लिए 30 दिन होते थे। वादी संगठनों का कहना है कि यह सुरक्षा 45 साल से लागू थी। नए नियम ने यह समय घटाकर 10 दिन कर दिया और यह जारी होने के दिन से ही लागू हो गया।

यह नियम तब लागू होता है जब एजेंसी यह तय करती है कि कोई व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश के समय कानून के अनुसार शरणार्थी नहीं था। शरणार्थी दर्जा खोने से निर्वासन की कार्यवाही शुरू हो सकती है।

मुकदमा

शरणार्थी, वकालत और सेवा संगठनों तथा चार व्यक्तिगत शरणार्थियों ने फैसले से एक दिन पहले सोमवार को सामूहिक मुकदमा दायर किया। यह मामला PANA et al. v. Edlow et al. है, जो Massachusetts जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर किया गया।

वादियों में Partnership for the Advancement of New Americans, Jewish Family Service of Western Massachusetts, International Institute of New England, African Communities Together, HIAS और Refugee Council USA शामिल हैं। Democracy Forward और वादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले International Refugee Assistance Project के अनुसार चार व्यक्तिगत वादी अफगानिस्तान, इथियोपिया, कोलंबिया और इराक से हैं।

मुकदमा दो अन्य नीतियों को भी चुनौती देता है: शरणार्थियों द्वारा दायर स्थायी निवास आवेदनों पर अनिश्चितकालीन रोक, और कानूनी रूप से प्रवेश पा चुके शरणार्थियों को नए सिरे से जांच के दायरे में लाने वाला कार्यक्रम।

एक संयुक्त बयान में वादियों और उनके वकीलों ने कहा कि यह फैसला "उन शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सुरक्षा देता है जो पहले ही उत्पीड़न झेल चुके हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में सुरक्षित जीवन बनाने के लिए गहन जांच से गुजर चुके हैं," और यह भी कि किसी को भी "अपना बचाव करने के सार्थक अवसर के बिना" अपना कानूनी दर्जा खोने का खतरा नहीं झेलना चाहिए।

आगे क्या होगा

6 नवंबर तक रोक जारी रहने तक जवाब देने की 30 दिन की समय सीमा बरकरार रहेगी। अदालत इस पर विचार कर रही है कि लंबी रोक दी जाए या नहीं, जिससे मुकदमा चलने तक नियम रुका रहेगा।

स्रोत

Reuters और Democracy Forward, 27 अक्टूबर 2026।

टाइमलाइन

  1. Oct 14, 2026अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने अंतरिम अंतिम नियम जारी कर शरणार्थियों को अपने दर्जे की समाप्ति के इरादे के नोटिस का जवाब देने का समय 30 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया।
  2. Oct 26, 2026शरणार्थी संगठनों और चार व्यक्तिगत शरणार्थियों ने बोस्टन में नियम और दो संबंधित नीतियों को चुनौती देते हुए सामूहिक मुकदमा दायर किया।
  3. Oct 27, 2026अमेरिकी जिला जज Julia Kobick ने नियम को 6 नवंबर तक रोक दिया और सरकार को 10 दिन की समय सीमा के तहत जारी समाप्ति नोटिसों को लागू करने से रोक दिया।
  4. Nov 6, 2026अदालत के लंबी रोक पर विचार करते हुए प्रशासनिक रोक इस तारीख तक चलती है।

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