तंज़ानिया की अदालत ने टुंडु लिसु को देशद्रोह से बरी किया लेकिन उकसावे पर चार साल की जेल सुनाई
दार एस सलाम में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने CHADEMA अध्यक्ष को देशद्रोह से बरी किया, जिस पर मृत्युदंड तक हो सकता है, फिर उनके No Reforms, No Election अभियान पर उकसावे का दोषी ठहराते हुए चार साल की जेल की सज़ा सुनाई।
मुख्य बिंदु
- तंज़ानिया के दार एस सलाम स्थित उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विपक्षी नेता टुंडु लिसु को देशद्रोह के आरोप से बरी कर दिया लेकिन उकसावे का दोषी ठहराते हुए उन्हें चार साल जेल की सज़ा सुनाई। तंज़ानिया…
- न्यायमूर्ति डंस्टन न्डुंगुरु के नेतृत्व में न्यायमूर्ति जेम्स करायेमाहा और फर्डिनांड किवोंडे सहित तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष देशद्रोह के एक मुख्य तत्व को साबित नहीं कर सका, जो…
- इसके बाद न्यायाधीशों ने लिसु को दंड संहिता की धारा 390 के तहत उकसावे के छोटे अपराध का दोषी ठहराया। उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम की धारा 319 का उपयोग किया, जो अदालत को किसी छोटे अपराध में भी…
तंज़ानिया के दार एस सलाम स्थित उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विपक्षी नेता टुंडु लिसु को देशद्रोह के आरोप से बरी कर दिया लेकिन उकसावे का दोषी ठहराते हुए उन्हें चार साल जेल की सज़ा सुनाई। तंज़ानिया में देशद्रोह पर मृत्युदंड तक हो सकता है, इसलिए उस आरोप से बरी होने से लिसु अदालत की सबसे कड़ी संभव सज़ा से बच गए।
फ़ैसला
न्यायमूर्ति डंस्टन न्डुंगुरु के नेतृत्व में न्यायमूर्ति जेम्स करायेमाहा और फर्डिनांड किवोंडे सहित तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष देशद्रोह के एक मुख्य तत्व को साबित नहीं कर सका, जो सरकार को धमकाने या डराने के इरादे से जुड़ा था। देशद्रोह का आरोप दंड संहिता की धारा 39(2)(d) के तहत लाया गया था।
इसके बाद न्यायाधीशों ने लिसु को दंड संहिता की धारा 390 के तहत उकसावे के छोटे अपराध का दोषी ठहराया। उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम की धारा 319 का उपयोग किया, जो अदालत को किसी छोटे अपराध में भी दोषी ठहराने की अनुमति देती है, भले ही वह अपराध मूल आरोप पत्र में अलग से शामिल न हो। न्यायमूर्ति न्डुंगुरु ने कहा: "अदालत संतुष्ट है कि CPA की धारा 319 के तहत अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 390 के तहत उकसावे का छोटा अपराध किया।"
अदालत ने कहा कि लिसु का अभियान नारा No Reforms, No Election उकसावे की सज़ा के लिए पर्याप्त था और पाया कि उनकी टिप्पणियों ने जनता को 2025 के आम चुनाव में बाधा डालने के लिए उकसाया। अपने फ़ैसले में अदालत ने कहा: "वे शब्द जनता तक फैलाने के इरादे से कहकर अभियुक्त ने जनता को 2025 के चुनावों में बाधा डालने के लिए उकसाया।"
मामला
58 वर्षीय लिसु तंज़ानिया की मुख्य विपक्षी पार्टी CHADEMA के अध्यक्ष हैं। पार्टी के No Reforms, No Election अभियान के तहत एक राजनीतिक रैली को संबोधित करने के कुछ समय बाद 9 अप्रैल 2025 को रुवुमा क्षेत्र के म्बिंगा में गिरफ़्तारी के बाद से वह हिरासत में हैं।
अभियोजन ने कहा कि लिसु ने समर्थकों से कहा था कि विपक्ष चुनाव रोकेगा और विद्रोह के लिए जुटाएगा। लिसु ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने तर्क दिया कि उनके भाषण ने कोई कानून नहीं तोड़ा, वह चुनावी सुधार और शांतिपूर्ण कार्रवाई की मांग कर रहे थे, और आरोप राजनीति से प्रेरित थे। मुकदमे के कुछ हिस्सों में उन्होंने खुद अपना प्रतिनिधित्व किया। अभियोजन ने 17 गवाह पेश किए और लिसु ने बचाव में पाँच गवाह बुलाए।
उनकी सुधार मांगों में स्वतंत्र रूप से नियुक्त चुनाव आयुक्त, विपक्षी दलों पर कथित पुलिस धमकियों का अंत, पार्टी एजेंटों को बिना परेशान किए मतगणना देखने की अनुमति, और राष्ट्रपति चुनाव परिणामों को कानूनी चुनौती के लिए खोलना शामिल था।
फ़ैसले के बाद लिसु ने अदालत से कहा: "उकसावे का अपराध वह है जो आपने, माननीय न्यायाधीशों ने, गढ़ा है। आपने ऐसा अपराध बनाया जो मौजूद ही नहीं था, और आपने यह राजनीतिक निर्देशों पर किया।" CHADEMA ने अपने X खाते पर पोस्ट करके नतीजे की घोषणा की और कहा कि अदालत ने देशद्रोह के आरोपों वाले मामले में उकसावे का दोषी ठहराकर उसके अध्यक्ष को चार साल जेल की सज़ा सुनाई है।
आगे क्या
अदालत ने लिसु को देश की सर्वोच्च अदालत, तंज़ानिया की अपील अदालत में फ़ैसले के खिलाफ़ अपील की अनुमति दी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह ज़मानत के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यह तर्क देते हुए कि उकसावे की सज़ा से रिहाई के लिए आवेदन संभव हो गया है, जो देशद्रोह के आरोप में संभव नहीं था।
व्यापक संदर्भ
रॉयटर्स ने बताया कि लिसु की गिरफ़्तारी, सरकार के आलोचकों के कथित अपहरण और CHADEMA को मतदान से अयोग्य ठहराया जाना अक्टूबर 2025 के चुनावों के दौरान प्रदर्शनों के प्रमुख कारण थे। राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन द्वारा नियुक्त एक आयोग ने अप्रैल में कहा था कि हिंसा में कम से कम 518 लोग मारे गए, जिसके लिए उसने प्रदर्शनकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया। उनकी सरकार ने मानवाधिकार समूहों के उन आरोपों से इनकार किया कि सुरक्षा सेवाओं ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया। BBC News ने आधिकारिक जांच का आंकड़ा कम से कम 500 मृतक बताया, जबकि विपक्ष ने कहा कि संख्या कहीं अधिक थी।
राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने अक्टूबर 2025 का चुनाव 98 प्रतिशत मतों के साथ जीता। विपक्षी समूहों ने परिणाम को लोकतंत्र का मज़ाक कहा, ख़ासकर लिसु समेत प्रमुख विपक्षी उम्मीदवारों को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर रखे जाने के बाद।
DW ने बताया कि ब्रिटिश और यूरोपीय संघ के सांसदों ने कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित बताया और लिसु की रिहाई की मांग की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पिछले सप्ताह तंज़ानिया सरकार पर विपक्ष के खिलाफ़ कार्रवाई जारी रखने का आरोप लगाया, जिस पर अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया।
स्रोत
नीचे स्रोत सूची में लिंक किए गए रॉयटर्स, BBC News, People Daily, The Citizen और DW के रिपोर्ट।
टाइमलाइन
- Apr 9, 2025No Reforms, No Election अभियान की रैली को संबोधित करने के कुछ समय बाद लिसु को रुवुमा क्षेत्र के म्बिंगा में गिरफ़्तार किया जाता है।
- Oct 2025तंज़ानिया में आम चुनाव होता है। राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन 98 प्रतिशत मतों से जीतती हैं और चुनाव अवधि के दौरान प्रदर्शन होते हैं।
- Nov 6, 2026दार एस सलाम का उच्च न्यायालय लिसु को देशद्रोह से बरी करता है, उकसावे का दोषी ठहराता है और चार साल जेल की सज़ा सुनाता है।
स्रोत
- Reuters via 98.5 The River: Tanzanian court clears opposition leader Lissu of treason
- BBC News: Tanzania opposition leader Tundu Lissu cleared of treason, jailed for incitement
- People Daily: Tanzania court sentences Tundu Lissu as treason case takes new turn
- The Citizen via Kenya Daily Online: Tanzania court acquits Tundu Lissu of treason but finds him guilty of incitement
- DW via Globe TV: Tanzanian court clears opposition leader Lissu of treason but jails him for incitement
- RFI: Tanzania opposition leader avoids death penalty in treason trial