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मलेशिया ने नजीब रजाक के गृह नजरबंदी स्थानांतरण को रोका, अटॉर्नी जनरल ने स्पष्टीकरण मांगा

अदालत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को घर स्थानांतरित करने का आदेश दिए जाने के कुछ घंटों बाद अटॉर्नी जनरल चैंबर्स ने यह कदम रोक दिया और कहा कि पहले उनके द्वारा चुकाए गए जुर्माने का कानूनी प्रभाव स्पष्ट होना चाहिए। उनके वकीलों का कहना है कि अटॉर्नी जनरल के पास शाही क्षमा में देरी करने का कोई अधिकार नहीं है।

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मलेशिया ने नजीब रजाक के गृह नजरबंदी स्थानांतरण को रोका, अटॉर्नी जनरल ने स्पष्टीकरण मांगा

मुख्य बिंदु

  • मलेशिया के अटॉर्नी जनरल चैंबर्स ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के गृह नजरबंदी के कार्यान्वयन को आगे की जांच और स्पष्टीकरण पूरा होने तक अस्थायी रूप से स्थगित रखा जाना चाहिए। इस…
  • चैंबर्स ने कहा कि एक केंद्रीय प्रश्न पर स्पष्टीकरण आवश्यक है: क्या उनकी क्षमा से जुड़े जुर्माने के भुगतान का अर्थ है कि नजीब को 23 अगस्त 2028 तक गृह नजरबंदी में अपनी जेल की सजा काटनी होगी, या…
  • नजीब की पार्टी, यूनाइटेड मलायंस नेशनल ऑर्गनाइजेशन (UMNO), ने शुक्रवार को कहा कि उसने क्षमा की शर्तों के तहत आवश्यक 5 करोड़ रिंगिट (1.232 करोड़ डॉलर) का जुर्माना चुका दिया है। UMNO महासचिव असिरफ…

मलेशिया के अटॉर्नी जनरल चैंबर्स ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के गृह नजरबंदी के कार्यान्वयन को आगे की जांच और स्पष्टीकरण पूरा होने तक अस्थायी रूप से स्थगित रखा जाना चाहिए। इस बयान ने उस स्थानांतरण को रोक दिया जिसे अदालत ने उसी दिन अधिकृत किया था, और कानूनी स्थिति की जांच के दौरान नजीब काजांग जेल में ही रहेंगे।

चैंबर्स ने कहा कि एक केंद्रीय प्रश्न पर स्पष्टीकरण आवश्यक है: क्या उनकी क्षमा से जुड़े जुर्माने के भुगतान का अर्थ है कि नजीब को 23 अगस्त 2028 तक गृह नजरबंदी में अपनी जेल की सजा काटनी होगी, या जुर्माना चुकाने के बाद सजा पूरी मानी जानी चाहिए। चैंबर्स ने कहा, "इस संबंध में, आगे की जांच और स्पष्टीकरण पूरा होने तक गृह नजरबंदी के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से स्थगित रखा जाना चाहिए।"

जुर्माना चुकाया गया, स्थानांतरण का आदेश हुआ, फिर रोका गया

नजीब की पार्टी, यूनाइटेड मलायंस नेशनल ऑर्गनाइजेशन (UMNO), ने शुक्रवार को कहा कि उसने क्षमा की शर्तों के तहत आवश्यक 5 करोड़ रिंगिट (1.232 करोड़ डॉलर) का जुर्माना चुका दिया है। UMNO महासचिव असिरफ वाजदी दुसुकी ने कहा कि भुगतान के लिए सार्वजनिक योगदान प्राप्त करने हेतु सितंबर में नजीब रजाक सॉलिडैरिटी फंड स्थापित किया गया था।

मलेशिया की एक अदालत ने शुक्रवार को नजीब को घर स्थानांतरित करने की अनुमति देने का आदेश जारी किया, और उनके वकील ने पहले कहा था कि योजना शुक्रवार को ही स्थानांतरण करने की थी। इसके बाद अटॉर्नी जनरल चैंबर्स ने हस्तक्षेप किया। उसने कहा कि स्थगन के दौरान नजीब को अपने वर्तमान हिरासत स्थान पर ही रहना चाहिए और जांच तथा स्पष्टीकरण पूरा होने के बाद वह आगे की कार्रवाई करेगा।

चैंबर्स ने जोर दिया कि यह रोक राजा के निर्णय को चुनौती नहीं है। उसने कहा, "यह अस्थायी स्थगन Yang di-Pertuan Agong के आदेश पर विवाद करने या उसे रद्द करने के लिए नहीं है; यह एक उपाय है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आदेश और संबंधित अदालती आदेशों का क्रियान्वयन सटीक रूप से, व्यवस्थित ढंग से और वास्तविक कानूनी स्थिति के अनुरूप हो।"

वकीलों ने तत्काल रिहाई की मांग की

नजीब के वकीलों, Messrs Shafee & Co, ने इस कदम को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल के पास शाही क्षमा को स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है, 5 करोड़ रिंगिट का जुर्माना 6 नवंबर को कुआलालंपुर उच्च न्यायालय में पूर्ण रूप से चुकाया गया, और अदालत ने जुर्माने के संबंध में उनकी तत्काल रिहाई को अधिकृत करने वाले सीलबंद आदेश जारी किए। उन्होंने मांग की कि उन्हें बिना और देरी के गृह नजरबंदी में स्थानांतरित किया जाए।

फर्म ने कहा, "अटॉर्नी जनरल के पास महामहिम के क्षमा के शाही विशेषाधिकार पर रोक लगाने की कोई शक्ति नहीं है।"

राजा सुल्तान इब्राहिम ने सितंबर में नजीब को अपनी शेष सजा गृह नजरबंदी में काटने की अनुमति देने पर सहमति दी थी, जो उनकी सजा पर दूसरी शाही क्षमा है। सशर्त क्षमा आदेश दिनांक 18 सितंबर 2026 है।

सजा के पीछे के मामले

73 वर्षीय नजीब 2009 से 2018 तक प्रधानमंत्री रहे। SRC International से संबंधित 4.2 करोड़ रिंगिट के दुरुपयोग में दोषी ठहराए जाने के बाद वह 23 अगस्त 2022 से काजांग जेल में हैं। 1Malaysia Development Berhad (1MDB) से जुड़े अरबों डॉलर के गबन के संबंध में भी उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है, और उन्होंने लगातार गलत काम से इनकार किया है।

अटॉर्नी जनरल चैंबर्स ने कहा कि कानूनी प्रश्न नजीब के अलग 1MDB मामले को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि उस जेल की सजा को SRC International की सजा पूरी करने के बाद ही शुरू होने का आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर को 1MDB सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया था।

स्रोत

StratNews Global और DevDiscourse द्वारा प्रसारित Reuters की रिपोर्टिंग, Scoop, और Media Selangor।

टाइमलाइन

  1. Aug 23, 2022SRC International से संबंधित 4.2 करोड़ रिंगिट के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद नजीब रजाक काजांग जेल में अपनी सजा काटना शुरू करते हैं।
  2. Sep 18, 2026सशर्त क्षमा आदेश पर यह तिथि है। राजा सुल्तान इब्राहिम नजीब को शेष सजा गृह नजरबंदी में काटने देने पर सहमत होते हैं।
  3. Oct 14, 2026उच्च न्यायालय नजीब के अलग 1MDB सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आवेदन खारिज करता है।
  4. Nov 6, 2026UMNO 5 करोड़ रिंगिट का जुर्माना चुकाता है, अदालत नजीब को घर स्थानांतरित करने का आदेश देती है, और अटॉर्नी जनरल चैंबर्स स्पष्टीकरण लंबित रहने तक गृह नजरबंदी स्थगित करता है।

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